हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है कोर्ट ने कहा कि वज़ूखाना को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा,
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने में कथित शिवलिंग मिला है. वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि पुराना पड़ा फव्वारा हैं।
वाराणसी जिला जज की कोर्ट में 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था- "ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है. यह लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है. सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेषों ने बताया कि यह मंदिर की दीवार है।
मुस्लिम पक्ष ने कहा यहां पहले से मस्जिद थी जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था
वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया मिश्रा ने बताया कि ए के विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है।
विश्वेश की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच कराने की मांग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज 22 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया हैं।